बागपत, मार्च 9 -- रटौल नगर पंचायत चेयरमैन के निर्वाचन को लेकर सोमवार को कोर्ट ने बड़ा फैंसला दिया हैं। अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 बागपत ने रटौल नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फरीदी का निर्वाचन निरस्त करते हुए इस चुनाव को शून्य घौषित किया और एक माह के अन्दर नगर पालिका अधिनियम के अनुसार दूसरे नम्बर पर रहे प्रत्याशी के पक्ष में कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। इसके चलते भाजपा प्रत्याशी रहे हाजी मुन्तजिर अब रटौल चैयरमैन बन सकते हैं। यह आदेश चुनाव याचिका संख्या 01/2023 पर सुनाया गया, जिसे मुन्तजिर पुत्र मौसम अली निवासी कस्बा रटौल ने दाखिल किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर पंचायत रटौल की मतगणना के दौरान अनियमितताएं हुईं थी और निर्वाचित प्रत्याशी ने नामांकन पत्र में आवश्यक तथ्यों को छिपाया गया। करीब ढाई साल तक चली लम्बी सुनवाई के बाद ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.