देवरिया, फरवरी 27 -- देवरिया, निज संवाददाता। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में फार्म-60 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब क्रेता-विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना अनिवार्य है। पैन कार्ड का रियल टाइम ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। बिना क्रेता विक्रेता के पैन कार्ड के संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। गिफ्ट डीड और एक्सचेंज डीड में भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति और काले धन पर अंकुश लगाने को रजिस्ट्री में नया नियम लागू किया गया है। वहीं रजिस्ट्रार को 45 लाख व उससे अधिक की संपत्ति के खरीद, बिक्री की आयकर को जानकारी देनी होगी। कुछ दिनों पूर्व उप निबंधन कार्यालयों में कराई गई जांच में यह उजागर हुआ कि जमीन की रजिस्ट्री में पैनकार्ड अनिवार्य न होने,गलत पैन नंबर्स का उपयोग कर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। इस ...
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