मुरादाबाद, फरवरी 6 -- मुरादाबाद। वित्तीय अपराध की रोकथाम को अब बैनामे में पैन अनिवार्य रूप से लगेगा। महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा ने आदेश जारी किया है। इसे मुरादाबाद में भी अमल करवाया जाएगा। एआईजी स्टांप अनिल कुमार ने बताया कि सभी अचल संपत्तियों के बैनामा रजिस्ट्री में पैन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के सभी महानिरीक्षक निबंधक, उप निबंधक को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में अचल संपत्ति के पंजीकरण के अंतर्गत लेनदेन में वित्तीय अपराधों की रोकथाम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्थाई खाता संख्या (पैन) अनिवार्य रूप से लिंक करवाया जाए। पूर्व में यह व्यवस्था ऑन लाइन लेखपत्र पंजीकरण में की जाती है। साफ्टवेयर में यह प्राविधान है। जिसमें पैन को विभाग सत्यापित करता है। इस कार्य को अब अनिवार्य रूप से ...
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