पीलीभीत, अगस्त 23 -- पीलीभीत। तिमाही किस्त जमा कर आठ साल में रकम दोगुनी करने का लालच देकर जमा कराई गई धनराशि मुनाफे समेत वापस न करने के मामले में आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली में प्रवीण कुमार ने तहरीर देकर बताया कि उसने 12 सितंबर 2013 को नकटादाना स्थित आईसीएल ग्रुप की कंपनी इमेज कैरियर लिमिटेड में खाता खुलवाया था। उसे बताया गया था कि आठ वर्ष तक 2,940 रुपये तिमाही जमा करने पर 12 सितंबर 2021 को परिपक्वता पर उसे एक लाख 92 हजार रुपये मिलेंगे। समय पूरा होने पर भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज कंपनी कार्यालय में जमा किए गए। कुछ दिन में भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी रकम नहीं मिली। बरेली स्थित कंपनी कार्यालय में च...