अयोध्या, मई 11 -- अयोध्या। इनायतनगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर उमन्नी जंगल में ले जाकर रईसुद्दीन पर लाठी डण्डा, लोहे की राड व लात घूसों से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे निरूद्ध पांच आरोपितों संजय यादव, विकास मिश्र, सुरजीत यादव, विशाल यादव व भल्लू उर्फ राजन की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के पश्चात मंजूर हो गई है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने दिया है। आरोपित पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिओम दूबे ने पैरवी किया है। तर्क किया कि कथित घटना का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है, न ही घटना कोई मोटिव दर्शाया गया है। आरोपितों के पास से झूठी बरामदगी दर्शायी गयी है। घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है। वादी मुकदमा सैमुद्दीन अपने भाई रईसुद्दीन के साथ गोकशी के लिए उमन्नी पिपरी जंगल के पास गाय का बछड़ा पिकअप लेकर पकड़...