बुलंदशहर, जून 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 धीरेंद्र कुमार तृतीय ने छतारी थाना क्षेत्र में करीब आठ साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ​सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव मालिक ने बताया कि यह घटना 11 मार्च 2018 की सुबह की है। ग्राम सहार निवासी मुकेश पुत्र रामस्वरूप अपने खेत में शौच के लिए गया था। आरोप है कि उसी दौरान गांव के ही सोनू, रामबाबू और उनके अन्य साथियों ने मुकेश को घेर लिया। यह भी पढ़ें- हत्यारे पिता-पुत्र को मिली आजीवन कारावास की सजा हमलावरों ने मुकेश पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मां रामवती ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि...