कन्नौज, मई 5 -- लंबे समय से चल रहे आपराधिक मामले में आखिरकार अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी युवक को सात साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामला छिबरामऊ क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2015 में रंजिश के चलते आरोपी राजू उर्फ राजेश दीक्षित ने एक महिला के घर में घुसकर हमला कर दिया था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी तमंचा लेकर घर में घुसा और जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए वह कमरे में छिप गई, लेकिन आरोपी ने पीछा करते हुए तमंचे की बट से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान को अहम मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए सजा सुनाई। शासकीय ...
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