धनबाद, अगस्त 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि। झरिया के रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर दी गई। शनिवार को हर्ष सिंह की ओर से बहस करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि हर्ष सिंह को केवल इस मुकदमे में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अदालत ने अब इस केस में अभियोजन को बहस का आदेश दिया है। बहस के दौरान जेल में बंद नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ मामा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह गैर हाजिर थे, उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दायर किया था। रंजय सिंह की बिग बाजार के सामने 29 जनवरी 2017 को गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी।

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