बागपत, मार्च 11 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय त्वरित की न्यायाधीश नीरू शर्मा ने दुकानदार को चाकू दिखाकर रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी 17 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि माता कॉलोनी निवासी आसिफ ने 16 अक्तूबर 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आसिफ ने बताया था कि शौकत बाजार में उसकी फास्ट फूड की दुकान है। वहां पर रहमान निवासी हवेली के सामने वाली गली उसके पास आकर बगल में चाकू लगाकर रंगदारी मांगता है। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप लगाया कि चाकू दिखाकर रहमान कई बार रंगदारी वसूल चुका है। पुलिस ने आरोपी रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजीसी ने बताया कि जेल में बंद रहमान ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिस पर सुनवाई के ब...
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