रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
बुलंदशहर, जुलाई 29 -- विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2017 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा में रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या करने के मामले में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक अन्य आरोपी पवन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि यह मामला खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा(हाथी वाली गली) का है। 28 दिसंबर 2017 की शाम पीड़ित विनोद के घर आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर घुस आए थे। आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध ज...
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