रांची, मार्च 20 -- रांची। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने कोयला कारोबारियों से रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग करने के मामले में आरोपी रामलाल गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला खलारी थाना कांड संख्या 85/2025 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 की रात करीब 10:30 बजे ट्रक चालक मिन्हाज अंसारी अपने साथी के साथ जा रहा था, तभी बाइक सवार तीन अपराधियों ने पीछा कर उन पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। हमले में चालक घायल हो गया और इलाज के लिए पहले सीसीएल अस्पताल बचरा और बाद में रिम्स भेजा गया। घटना को कोयला कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से अंजाम देने का आरोप है।
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