नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध की वैधानिक आयु के मुद्दे पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने कहा कि हम चाहेंगे कि इस मामले को टुकड़ों में सुनने के बजाय लगातार सुना जाए। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की। केंद्र ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से अपने लिखित निवेदन में कहा कि किशोर 'प्रेम संबंधों की आड़ में सहमति की उम्र कम करना या अपवाद पेश करना न केवल कानूनी रूप से अनुचित होगा, बल्कि खतरनाक भी होगा।
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