रांची, जून 2 -- रांची, संवाददाता। शादी का झांसा देकर वर्षों तक यौन शोषण करने और पांच लाख रुपये लेने के आरोपी आरआर सैलून एंड स्पा के संचालक रंजीत साहू को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर न्यायायुक्त-15 अमित शेखर की अदालत ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता केंद्र में हुए समझौते को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। चुटिया थाना कांड संख्या XX/2026 के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात रंजीत साहू से हुई थी। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया और अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखा। शिकायत के मुताबिक, शादी का भरोसा देकर उसने लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया तथा पांच लाख रुपये भी लिया।

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