हाथरस, मार्च 25 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। एडीजे एफटीसी प्रथम कोर्ट ने मंगलवार को बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार को छात्राओं के यौन शोषण के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। पुलिस ने जिन तीन पीड़िताओं को कोर्ट में पेश किया था वह तीनों मुकर गईं। बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ एक शिकायती पत्र के साथ सीडी वायरल हुई। उस सीडी में कथित तौर पर अश्लील वीडियो होने का दावा किया गया। शिकायतों का प्रकरण कई महीने तक चला। मगर जब मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा तो आयोग के निर्देश के बाद 15 मार्च 2025 को हाथरस गेट पुलिस ने एक सीडी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने प्रोफेसर को जेल भेजने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने ...