बांदा, अप्रैल 29 -- बांदा। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आइटी एक्ट के विचाराधीन मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में बुधवार को सुनवाई में जिरह नहीं हो सकी। दोषी रामभवन के अधिवक्ता समय से नहीं पहुंचे। वहीं बीते दिनों एकअधिवक्ता के निधन के सुनवाई नहीं हो पाई थी। रामभवन के सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक न होने से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। अब अगली सुनवाई चार मई को होगी। यह भी पढ़ें- यौन शोषण के मामले की सुनवाई आजअगली सुनवाई की तारीख 33 नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में 20 फरवरी को पत्नी दुर्गावती के साथ फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ की सोमवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्...