नई दिल्ली, अगस्त 20 -- पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के छह अगस्त के आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। इससे पहले, गोवा सरकार ने तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को सुनाई गई सजा बढ़ाने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत द्वारा पांच साल पहले तेजपाल को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह भी पढ़ें- छात्र आंदोलन में पैलेट गन-लाठीचार्ज की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कौन-कौन शामिल? हाईकोर्ट ने तेजपाल को 2013 में गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्...