सहरसा, मई 28 -- सहरसा, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने एक आरोपी को दोषी पाकर 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी । अदालत ने बख्तियारपुर थाना के चपराम कोठी सिंघरोली वार्ड 13 निवासी आरोपी बैजनाथ पोद्दार को धारा 354 बी 5 वर्ष कारावास तथा 25 हजार का अर्थदंड लगाया है तथा पोक्सो 8 में 4 वर्ष कारावास तथा 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले के स्पेशल पोक्सो केस 37/23 की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो शिवेंद्र प्रसाद ने पीड़िता सहित 5 गवाहों द्वारा घटना की पुष्टि कराते हुए कहा कि 12 वर्षीय नाबालिग के साथ शादीशुदा 45 वर्षीय आरोपी के द्वारा यौन मंशा से किया कृत्य अपराध कारण अधिकतम सजा मिले। यह भी पढ...