जहानाबाद, मई 14 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता कृष्ण महिला कॉलेज जहानाबाद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता देवरानी कुमारी ने बताया कि महिला उत्पीड़न कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक सामाजिक और घरेलू हिंसा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 से लागू है। जिन संस्थाओं में दस से अधिक महिला लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाना, अश्लील टिप्पणी या यौन प्रकृति का कोई अन्य अनचाहा व्यवहार की घटना होती है तो इसकी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। आपातकालीन सहायता के लिए 112 या महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं। पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर धारा 85...