मधुबनी, अगस्त 28 -- खजौली, निज प्रतिनिधि। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से सोलर आधारित योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। विभाग ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाले बेसिक एवं परफॉर्मेंस अनुदान के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल, नल-जल योजनाओं के लिए सोलर पैनल तथा सोलर आधारित हाई मास्ट लाइट जैसी योजनाएं शामिल हैं।जीपीडीपी में बड़े पैमाने पर चयन: विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि वित्त...