मऊ, अप्रैल 9 -- मऊ, संवाददाता। शासन की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए शासन ने फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 'किसान पहचान पत्र' का होना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप, कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और वास्तविक लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में 15 अप्रैल तक कैंप लगाकर किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाएगा। ऐसे में सभी किसान अपने गांव में लगे कैम्प में पहुंचकर अपना किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्यित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत जनपद मऊ में लगभग 75 प्रतिशत किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। शेष बचे किस...