गाजीपुर, दिसम्बर 26 -- गाजीपुर। शासन की ओर से किसानों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि उपनिदेशक विजय कुमार ने बताया कि आधार कार्ड, जमीन के मालिकाना हक के रिकॉर्ड (खतौनी, सर्वे नंबर), बैंक अकाउंट और फोटो के साथ ही किसान सहज जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं मिलेगी।
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