औरैया, अप्रैल 21 -- औरैया, संवाददाता। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुन: एकीकरण के उद्देश्य से 'उपयुक्त व्यक्ति', 'उपयुक्त सुविधा', फोस्टर केयर एवं ग्रुप फोस्टर केयर के रूप में सेवाएं देने के इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बताया गया कि उपयुक्त व्यक्ति एवं उपयुक्त सुविधा के अंतर्गत सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी। ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं आवेदन के पात्र होंगे, जो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से सक्षम हों। साथ ही उनका किसी भी अनैतिक या आपर...