लखनऊ, अप्रैल 17 -- Yogi Government Order: मजदूरी बढ़ाने जाने को लेकर नोएडा में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्रम विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद नई न्यूनतम मजदूरी दरें कानूनी रूप से प्रभावी हो गई हैं। अब यह पूरे प्रदेश में बाध्यकारी रूप से लागू होंगी। बतादें कि घटनाक्रम के बाद श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर गतिरोध खत्म करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी सिफारिश में के तीन श्रेणियां में वेतन की दरें निर्धारित की हैं। इसके आधार पर यूपी सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में नई मजदूरी दरें लागू करते हु...