बागपत, सितम्बर 15 -- बड़ौत। प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में बड़ी घोषणा करते हुए उन्हें सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जनपद न्यायालयों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंभीर बीमारी या अचानक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज के खर्च को लेकर अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह भी पढ़ें- कैशलेश इलाज का वकीलों ने किया स्वागतक्या बोले अधिवक्ता: वहीं अधिवक्ता की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता से जुड़ी आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने की ...