लखनऊ, सितम्बर 26 -- कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली- 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता आएगी। साथ ही व्यवस्था की गई है कि जिला न्यास की रकम का 70 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल आपूर्ति आदि पर खर्च किया जाएगा। वहीं, 30 प्रतिशत रकम भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर खर्च की जाएगी। खनन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक जिला खनिज फाउंडेशन न्याय की नियमावली में खनन से प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता नहीं थी। कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई संशोधित नियमावली में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं, 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखते हुए न्यास की रकम प्रभावित क्षेत्र ...
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