नई दिल्ली, अगस्त 25 -- कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर एफआईआर दर्ज की गई हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि वह अगर आंख का इलाज करवाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बिना झिझक जा सकते हैं।अभिषेक बनर्जी के साथी के खिलाफ FIR का ब्योरा मांगा इससे पहले हाई कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए टाल दी थी और कोर्ट ने राज्य की पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया था जस्टिस सौगात भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धना...