नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को बुधवार (1 जुलाई) को करारा झटका दिया है और सोशल मीडिया पर चल रहे उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक पोस्ट को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नेताओं को व्यंग्यात्मक मजाक को अपने पेशे का एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना ​​चाहिए और उसे झलने की आदत डालनी चाहिए। AAP से BJP में शामिल होने पर राघव चड्ढा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ 52 डॉक्यूमेंट्स हटाने की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनमें से सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स को ही हटाने का आदेश दिया, क्योंकि वे साफ तौर पर अश्लील और भद्दे...