नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचरे को प्रदेश के धार जिले में स्थित औद्योगिक शहर पीथमपुर में जलाए जाने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कचरे के सुरक्षित निपटारे के लिए हुई कानूनी लड़ाई में पहले ही काफी समय बीत चुका है और फिलहाल यह काम विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'हम कितने सालों से इस कचरे को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से ये तथाकथित NGO (गैर सरकारी संगठन) और सामाजिक कार्यकर्ता... ' मामले की त्वरित सुनवाई को लेकर यह याचिका मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ...
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