एटा, मई 21 -- जिले के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए यू-डायस पोर्टल पर पंजीकरण और डाटा अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय के पास 11 अंकों का वैध यू-डायस कोड होना जरूरी है। बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक के संचालित यू-डायस कोड विहीन विद्यालय जिन्होंने अद्यतन कभी भी यू-डायस कोड प्राप्त ही नहीं किया है। विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य प्रारूप पर सूचना भरकर अपनी अपन सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारी से संस्तुति सहित विद्यालय की मान्यता की प्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।विभागीय रिकॉर्ड में भी बिना यू-डायस कोड वाले विद्यालयों का डाटा मान्य नहीं माना जाएगा। नए यू-डायस कोड के लिए आवेदन करने के लिए लिंक 28 मई तक सक्रिय रहेगी। अगर बिना यू-डायस कोड के कोई भी विद्...