आगरा, जनवरी 25 -- शहर के अमांपुर रोड पर स्थित उर्वरक विक्रेता के द्वारा यूरिया का अनियमित तरीके से वितरण करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेता से यूरिया 42 बोरी वितरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण नहीं मिलने के बाद उर्वरक विक्रेता पर आवश्यक बस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र ने बताया कि शहर के अमांपुर रोड स्थित बालाजी ट्रेडर्स हाउस द्वारा बीते दिनों कृषक सुशील कुमार निवासी गांव तिलसई कासगंज को 42 बोरी यूरिया उर्वरक की बिक्री वितरण किया था। जो नियम के अनुसार नहीं है। जांच में पता चला कि विक्रेता ने यूरिया की कालाबाजारी की है और एक किसान के नाम 42 बोरी यूरिया बेच दी है। जांच करने जब कृषि अधिकारी मौके पर गए तो विक्रेता का प्रतिष्ठा बंद मिला। तथा स्थलीय सत्...