नोएडा, सितम्बर 21 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट और दुकान खरीदने वाले लोगों बड़ी राहत दी है। वसूली प्रमाणपत्र यानी रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के जरिए वसूली गई रकम बैंक में लंबित रहने के दौरान उस पर मिले ब्याज को लौटा दिया है। अब तक 430 शिकायतकर्ताओं कोRs. 73.84 लाख रुपये का ब्याज भुगतान किया जा चुका है। अधिकारी के मुताबिक रेरा आदेश के बाद बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की जाती है। राजस्व विभाग वसूली कर रकम बैंक में जमा कराता है, जहां से शिकायतकर्ता को भुगतान होता है। कई बार मूल भुगतान होने तक रकम कुछ समय बैंक में लंबित रहती है। रेरा ने तय किया कि इस लंबित अवधि में बैंक में जमा रकम पर जो ब्याज मिला है, वह भी शिकायतकर्ता का हक है। इसी के तहत ब्याज की गणना कर ...