यूपी-रेरा ने एक जगह समेटे सभी नियम, बिल्डर से खरीदार तक जवाबदेही तय
लखनऊ, अगस्त 18 -- उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमों को और स्पष्ट करते हुए सभी संशोधनों को एक जगह समेट दिया है। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2019 को 13 जुलाई 2026 तक किए गए 12 संशोधनों के साथ दोबारा प्रकाशित किया है। इससे बिल्डर, खरीदार और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए नियमों को समझना आसान होगा।
खरीदारों के पैसे पर कड़ी निगरानी बिल्डर को प्रत्येक परियोजना के लिए तीन बैंक खाते रखने होंगे। खरीदारों से मिली रकम का 70 प्रतिशत अलग खाते और 30 प्रतिशत लेन-देन खाते में जाएगा। परियोजना से जुड़े ऋण की रकम भी अलग खाते में रखी जाएगी। इन खातों का हर वित्तीय वर्ष में लेखा-परीक्षण कराना और रिपोर्ट वेबसाइट पर डालना होगा। खरीदारों से परियोजना की रकम नकद नहीं ली जा सकेगी।...
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