बाराबंकी, मार्च 11 -- UP News: यूपी के बाराबंकी जिले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह कोर्ट नंबर 18 ने नकली दस्तावेज के सहारे यूपी के दो जिलों में सरकारी नौकरी करने के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जयप्रकाश करीब 16 साल तक दो जिलों में अलग-अलग विभाग में नौकरी की। थाना कोतवाली नगर में पन्द्रह साल पहले प्रभात सिंह निवासी आवास विकास कालोनी ने धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो जगह नौकरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त जय प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रेम सिंह रैकवार ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे।बाराबंकी में प्रमोशन भी पाया था कोर्ट नंबर...