लखनऊ, जुलाई 15 -- उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति-2025 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आम लोगों को सुविधाएं देने और इस नीति को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके कुछ प्राविधानों में संशोधन किये गये हैं। अब होम स्टे के लिए कम से कम एक और अधिकतम आठ कमरे पंजीकृत कराये जा सकते हैं। पहले अधिकतम छह कमरे पर ही पंजीकरण होता था। नौ कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र नहीं होंगी। होम स्टे प्रतिष्ठान का मालिक अथवा उसका परिवार भवन में निवासरत होना चाहिए। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बेड एण्ड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम आठ कमरे पंजीकृत कराये जा सकते हैं। 16 बिस्तरों वाली डारमेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। होम स्टे/ग्रामीण होम ...