नई दिल्ली, मार्च 13 -- UP News: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लाभार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मान्य दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को मान्य नहीं मानेगा। परिवार व कुटुंब रजिस्टर की छाया प्रति व शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो उसी को वृद्धावस्था पेंशन के जन्म प्रमाण के रूप में मान्य माना जाएगा।67 लाख वृद्धों को हर महीने एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। अभी यूपी में करीब 67 लाख वृद्धों को हर महीने एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। अब आगे व्यवस्था में बदलाव किया गय...
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