नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही उनके लिए लिखित और शारीरिक परीक्षण की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष किए जाने का फैसला किया गया है। सेना में देश की सेवा कर चुके पूर्व अग्निवीर युवाओं को अब सरकारी नौकरी की तैयारी में बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार...