राजकुमार शर्मा, जुलाई 8 -- उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक पुराना दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बदले व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code) लागू होगा। इस बदलाव का असर प्रदेश के लाखों दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर पड़ेगा। इन सभी को नये ओएसएच कोड के तहत पंजीयन कराना होगा। नए कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभी संशोधित शॉप एक्ट के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट था। विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, जिस पर कैबिनेट में अंतिम फैसला होगा। यूपी में 1962 से लागू शॉप एक्ट के तहत ऐसे सभी दुकान और प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण जरूरी...