नई दिल्ली, फरवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में अदाणी समूह के प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ गुरुवार को कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य, केंद्र सरकार और अदाणी समूह से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार और केंद्र के जवाब देखे बिना कोई आदेश पास नहीं करने जा रही है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता की ओर से पेश वकील संजय पारिख से पीठ ने कहा कि राज्य में बिजली की कमी हो सकती है। हम इस तरह के आदेश नहीं दे सकते। हमें पर्यावरण चिंताओं और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। इस पर पारिख ने कहा कि पावर प्लांट जंगलों से घिरा हुआ है और इससे भालू और दूसरे वन्यजीव को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर...