यूपी पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति की 5 प्रतिशत सीमा और परीक्षा का नियम सही, कोर्ट का आदेश
विधि संवाददाता, सितम्बर 15 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की पांच प्रतिशत सीमा और इसके तहत आवेदकों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित करने के नियम संवैधानिक करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की याचिका खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 5(1) के नोट व 18 सितंबर 2015 के शासनादेश की वैधता को बरकरार रखा है। नियमावली 2015 के नियम 5(1) के नोट में प्रावधान है कि पुलिस विभाग में सेवा के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को सब-इंस्पेक्टर पद पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति प्रतिवर्ष सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा 18 ...
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