यूपी पुलिस को मामलों की जांच का प्रशिक्षण देने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- अपहरण और हत्या के एक मामले में 'लापरवाही से की गई जांच' के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को जांच के बारे में प्रशिक्षण देने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को मामले में बरी व्यक्ति को 6 साल या विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में रखने के लिए छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि मामले में पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष के रवैये ने 'न्याय का उपहास' बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपये दे, जिसने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में छह साल बिताए हैं। मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति अर...
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