लखनऊ, अप्रैल 28 -- उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कानूनी पेच फंसता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार द्वारा अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इस मामले में प्रमुख सचिव, पंचायती राज से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर अब तक आयोग का गठन क्यों नहीं हो सका। अवमानना याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने न्यायालय को दिए गए अपने पिछले आश्वासनों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने 4 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का हवाला दिया।उस समय राज्य सरकार ने न्यायालय...