नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- यूपी में टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य किए जाने के बीच सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। शासन के विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है कि टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी के पास 30 जून 2027 तक संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वैध प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा। चयन सूची में सम्मिलित होने अथवा चयनित घोषित होने के बावजूद नियुक्ति पाने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे टीईटी पास नहीं कर लेते। सरकार ने (प्रशिक्षित स्नातक) टीजीटी की अर्हता में टीईटी उत्तीर्ण करने की अर्हता पहली बार लागू करने का निर्णय लिया है। लिहाजा टीजीटी की आगामी भर्ती में अभ्यर्थियों को यह छूट दी जा रही है कि अभ्यर्थी के पास 30 जून तक टीईटी उत्तीर्ण करने का...