वाराणसी, अप्रैल 10 -- वाराणसी, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के मामले में आरोपी छात्र के पैर का एक्स-रे और उपचार का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है। अदालत में आरोपी छात्र की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी एवं योगेंद्र सिंह प्रदीप ने पक्ष रखा। यूपी कॉलेज में बीते 20 मार्च को सूर्यप्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी मंजीत चौहान को उसी रात गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में गंभीर चोट लग गई थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन जेल में उसका एक्स-रे और उपचार न होने पर उसने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को घायल छात्र का एक्सरे और उपचार कराने का आदेश दिया।
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