यूपी के कारतूस सप्लायर को सात साल की सजा
मुजफ्फरपुर, मई 21 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-6 से सात वर्ष नौ माह पहले 37 पीस कारतूस के साथ गिरफ्तार धंधेबाज यूपी के शाहजहांपुर के सदर थाना के झंडा मोहल्ला निवासी करण सिंह को सात साल की सजा सुनाई गई है। उसे 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने उसे दोषी ठहराया था। गुरुवार को उसे सजा सुनाई गई।
अवैध हथियारों की बिक्री कोर्ट ने बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र की बिक्री की धारा में उसे सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगनती होगी। वहीं, अवैध हथियारों को छिपाकर रखने की धारा में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं ...
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