नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2023 से अब तक मऊ में तैनात रहे सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश एक आपराधिक मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस के लापरवाह रवैये का संज्ञान लेते हुए दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई (16 नवंबर) से पहले राज्य के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से सत्यापित एक हलफनामा भी दायर करते हुए बताएं कि क्या कार्रवाई हुई है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 21 सितंबर को यह आदेश दिया था, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। जानकारी के अनुसार, सुनवाई में पीठ ने गौर किया कि वर्ष 2017 में दर्ज आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के 54 गवाहों में स...