नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद का व्यवहार पहली नजर में अदालत के अधिकार को कमजो करने की 'जानबूझकर और सोच-समझकर की गई कोशिश' जैसा लगता है। शीर्ष अदालत ने राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह संजय प्रसाद की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की आलोचना करते हुए यह निर्देश जारी किया था कि भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए उनकी (प्रसाद) की योग्यता का आकलन करते समय उसके फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को विचार के लिए भेजा जाए。

उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक जस्टिस प्रशांत क...