यूपी के आईएएस अधिकारी के खिलाफ जारी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, जून 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रसाद का व्यवहार पहली नजर में अदालत के अधिकार को कमजोर करने की 'जानबूझकर और सोच-समझकर की गई कोशिश' जैसा लगता है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को 10 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस दौरान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर रोक रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) प्रसाद ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों और अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने हाईकोर्ट ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.