वरिष्ठ संवाददाता, अक्टूबर 16 -- अलीगढ़,वरिष्ठ संवाददाता। यूपी विधान परिषद चुनाव में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- पांच जिगरी दोस्त एक साथ यूपी पुलिस में बने...