यूपी एटीएस से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) के कर्मचारी बिना सही यूनिफॉर्म पहने या पहचान-पत्र दिखाए याचिकाकर्ता के घर में घुस गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता वाइज खान के वकील से राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। सुनवाई के दौरान, पीठ ने शुरू में ही याचिका पर सुनवाई करने में हिचकिचाहट जताई और कहा कि खान ने पहले हाईकोर्ट जाने के बजाय सीधे संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह भी पढ़ें- चुनाव टिकट बेचने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार अनुच्छेद-32 हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे स...
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