यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने का आधार बताए केंद्र : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि यूपीआई से भुगतान करने पर शुल्क लगाने का फैसला क्यों लिया गया और इसके आधार क्या हैं? शीर्ष अदालत में दाखिल केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क (एमडीआर) लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र से यह जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता की केंद्र के फैसले पर रोक लगाने की मांग फिलहाल ठुकरा दी。 यह भी पढ़ें- UPI पेमेंट पर चार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, सरका...
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